भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां
भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। ये अनुसूचियां संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनमें विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है।
प्रथम अनुसूची
प्रथम अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है।
प्रथम अनुसूची के मुख्य बिंदु:
- राज्यों की सूची: इसमें भारत के सभी राज्यों के नाम शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों की सूची: इसमें भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं: इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का उल्लेख है।
द्वितीय अनुसूची
द्वितीय अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए वेतन और भत्तों का उल्लेख है। इस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए वेतन और भत्तों का प्रावधान है।
द्वितीय अनुसूची के मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन: इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
- राज्यपालों का वेतन: इसमें राज्यपालों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
- न्यायाधीशों का वेतन: इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन: इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए वेतन और भत्तों का उल्लेख है। इस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए वेतन और भत्तों का प्रावधान है।
तृतीय अनुसूची
तृतीय अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इस अनुसूची में निम्नलिखित पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान है:
- राष्ट्रपति और राज्यपाल: इसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है।
- सांसद और विधायक: इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है।
- न्यायाधीश: इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक: इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है।
चतुर्थ अनुसूची
चतुर्थ अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, इसका विवरण है।
पंचम अनुसूची
भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है।
छठी अनुसूची
छठी अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है।
सातवीं अनुसूची –
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा।
सातवीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। इस अनुसूची में तीन सूचियां हैं:
1. केंद्रीय सूची (यूनियन लिस्ट): इसमें केंद्र सरकार के लिए विशेष शक्तियों और विषयों का उल्लेख है, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, और संचार।
2. राज्य सूची (स्टेट लिस्ट): इसमें राज्यों के लिए विशेष शक्तियों और विषयों का उल्लेख है, जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य, और शिक्षा।
3. समवर्ती सूची (कॉनकरेंट लिस्ट): इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के लिए साझा शक्तियों और विषयों का उल्लेख है, जैसे कि अपराध, विवाह, और शिक्षा।
आठवीं अनुसूची – 22 भाषाओं का उल्लेख।
आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं।
आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं:
1. असमिया
2. बंगाली
3. बोडो
4. डोगरी
5. गुजराती
6. हिंदी
7. कन्नड़
8. कश्मीरी
9. कोकबोरोक
10. कोंकणी
11. मैथिली
12. मलयालम
13. मणिपुरी
14. मराठी
15. नेपाली
16. उड़िया
17. पंजाबी
18. संस्कृत
19. संथाली
20. सिंधी
21. तमिल
22. तेलुगु
नौवीं अनुसूची – भूमि सुधार संबंधित।
नौवीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है जो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, और अन्य संबंधित विषयों से संबंधित हैं।
दसवीं अनुसूची – दल बदल संबंधित प्रावधान।(52वां संशोधन–1985)
दसवीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। इस अनुसूची में सांसदों और विधायकों के दल-बदल के मामलों में कार्रवाई के प्रावधान हैं।
ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतों का प्रावधान।(73वां संशोधन–1992)
ग्यारहवीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पंचायतों की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। इस अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतें कार्य कर सकती हैं।
बारहवीं अनुसूची – नगर निकायों का प्रावधान।(74वां संशोधन–1992)
बारहवीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। इस अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर नगर पालिकाएं कार्य कर सकती हैं।
बारहवीं अनुसूची के मुख्य बिंदु:
- नगर पालिकाओं की शक्तियां: इसमें नगर पालिकाओं को विभिन्न विषयों पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- विषयों की सूची: इसमें 18 विषयों की सूची है जिन पर नगर पालिकाएं कार्य कर सकती हैं, जैसे कि शहरी नियोजन, भवन निर्माण, सड़कें, जलापूर्ति, और स्वच्छता।
No comments:
Post a Comment