शिक्षा का अधिकार (Right to Education) Act in hindi
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Right to Education |
शिक्षा का अधिकार (Right to Education) एक मौलिक अधिकार है, जो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 21ए के तहत शामिल किया गया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
शिक्षा का अधिकार के मुख्य बिंदु
- मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा: 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
- प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड: इस अधिकार के तहत प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट किया गया है।
- शिक्षकों की नियुक्ति: यह अधिकार उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
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- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009: इस अधिनियम के तहत, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है।
- सरकारी और निजी स्कूलों की जिम्मेदारी: सरकारी और निजी स्कूलों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शिक्षा का अधिकार के लाभ
- बच्चों को मुफ्त शिक्षा: बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने से उनकी शिक्षा की पहुंच बढ़ती है।
- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए अवसर: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ते हैं।
निष्कर्ष
शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार के तहत, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने से उनकी शिक्षा की पहुंच बढ़ती है और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए अवसर बढ़ते हैं।
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